भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हज कमेटी को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ताओं को भोपाल के स्थान पर मुंबई से अपनी यात्रा शुरू करने की अनुमति देने पर विचार करें। जस्टिस राजेन्द्र कुमार वर्मा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था अंतरिम रहेगी और इस याचिका के अंतिम निर्णय से बाध्य होगी।
इसके साथ ही एकलपीठ ने कहा कि यात्री दोनों स्थानों के बीच का अंतर किराया जमा कराएं। यदि उनकी मुंबई से यात्रा शुरू करने की अर्जी स्वीकार होती है तो वे ये अंतर राशि वापस पाने के हकदार होंगे।
राजधानी भोपाल के जियाउद्दीन जमाली सहित अन्य ने याचिका दायर कर बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023 के लिए हज यात्रा के लिए आवेदन बुलाए थे। आवेदन में भोपाल, इंदौर, मुंबई समेत 10 एम्बार्केशन प्वाइंट के विकल्प उपलब्ध थे।
याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि आवेदन के समय अलग-अलग एम्बार्केशन प्वाइंट के किराए का खुलासा नहीं किया गया था, इसलिए यात्रियों ने अपनी सुविधानुसार विकल्प भर दिया।