भोपाल। राजधानी भोपाल की जिला अदालत द्वारा पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट द्वारा आरोपी पति को अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
भोपाल बुलेटिन डॉट कॉम को मिली जानकारी के अनुसार आज मंगलवार को राजधानी भोपाल के अपर सत्र न्यायाधीश स्वयं प्रकाश दुबे द्वारा आरोपी शोभाराम को पत्नि की हत्या करने के अपराध में दोष सिद्ध पाते उसे धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी शोभाराम को 7 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
भोपाल कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक राम कुमार खत्री ने भोपाल बुलेटिन डॉट कॉम को बताया कि आरोपी शोभाराम द्वारा बीते 16 मार्च 2020 को थाना कोलार रोड थाना क्षेत्र में चाकू गोदकर अपनी पत्नी की हत्या की थी। घटना के बाद आरोपी शोभाराम के खिलाफ धारा 302 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। उक्त समय से यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था। आज मंगलवार को जिला न्यायालय द्वारा हत्यारे शोभाराम को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है।