अस्पताल शव को रोक नहीं सकते, भोपाल कलेक्टर का निजी अस्पतालों को निर्देश

Collector

भोपाल। राजधानी भोपाल के जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने शनिवार को निजी अस्पतालों को निर्देश दिया कि वे भुगतान न किए गए चिकित्सा बिलों के आधार पर शव को न रोकें।

राजधानी शहर में निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, सिंह ने निर्देश दिया कि लंबित बिलों के मुद्दे को मृत व्यक्ति के परिवार या परिचारक को शव सौंपने के बाद हल किया जाना चाहिए।

यह कदम एक निजी अस्पताल द्वारा कथित तौर पर 20 वर्षीय युवक का शव सौंपने से इनकार करने के बाद उठाया गया है, जिसकी शुक्रवार देर रात सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।

भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में तेज रफ्तार कार की चपेट में आए युवक को इलाज के लिए सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

जब युवक के परिवार के सदस्यों और दोस्तों को उसका शव नहीं सौंपा गया, तो उन्होंने अस्पताल में हंगामा किया और कथित तौर पर सुरक्षाकर्मियों और कुछ अन्य मेडिकल स्टाफ सदस्यों की पिटाई की।

कथित तौर पर डॉक्टर और अन्य मेडिकल स्टाफ अपनी जान बचाने के लिए अस्पताल से भाग गए थे।

स्थानीय पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद स्थिति को नियंत्रित किया जा सका और शुक्रवार देर रात शव को मृतक के परिवार को सौंप दिया गया।

घटना के बाद, शहर के निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा पर चिंता जताई, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया और इस मुद्दे पर एक बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन कार्यस्थल पर डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

मध्य प्रदेश भर के निजी और सरकारी अस्पतालों से जुड़े डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा चिंताएं बढ़ा दी हैं।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इस आश्वासन के बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी कि वह राज्य सरकार को कार्यस्थल पर डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश देगा।

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