भोपाल: रिश्वत मांगने के आरोप में स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन कर्मचारियों को कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा, पढ़िए रिपोर्ट…

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भोपाल। राजधानी भोपाल के जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा आज शुक्रवार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ लोकायुक्त के हत्थे चढ़े मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के तीन कर्मचारियों को सजा सुनाई गई है। साथ ही कोर्ट द्वारा आरोपियों को अर्थदंड से दंडित भी किया गया है।

भोपाल बुलेटिन डॉट कॉम को मिली जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार को शहर के विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा आरोपी राजीव लोचन शर्मा, रामजी प्रसाद चौधरी और अनिल प्रकाश सोनी को धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत दोषी सिद्ध पाते हुए उन्हें 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपियों को धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्‍तर्गत 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई गई है। न्यायालय द्वारा आरोपियों को 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।

भोपाल कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक विवेक गौड ने भोपाल बुलेटिन डॉट कॉम को बताया कि बीते 16 अप्रैल 2013 को ट्रेवल्स कम्पनी संचालक हरिओम रघुवंशी द्वारा लोकायुक्त संगठन में आरोपियों के खिलाफ रिश्वत मांगे जाने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। फरियादी की शिकायत पर लोकायुक्त संगठन द्वारा तीनों आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था। लोकायुक्त संगठन द्वारा आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था। तभी से उक्त मामला भोपाल कोर्ट में विचाराधीन था।

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