इंदौर। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच इंदौर के न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए धार जिले से कांग्र्रेस के पूर्व विधायक रहे बालमुकुंद सिंह गौतम और अन्य पांच आरोपियों को सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
बताया गया है कि बालमुकुन्द और अन्य आरोपियों द्वारा तीन जून 2017 को वाहनों से आकर धारदार हथियार एवं आर्म्स से फरियादी एवं उसके साथियों पर कातिलाना हमला किया और मारने की नीयत से गोली चलाई गई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी डेहरी सराय थाना पीथमपुर में प्रकरण दर्ज किया गया।
इस मामले को घाटाबिल्लोद गोलीकांड के तौर पर जाना जाता है। आरोपी बालमुकुंद सिंह गौतम के पूर्व विधायक होने से प्रकरण का विचारण एमपी/एमएलए. न्यायालय इंदौर में हुआ। न्यायालय द्वारा 24 जून को निर्णय दिया गया। आरोपी बालमुकुन्द के साथ राजेश सिंह पटेल पंकज गौतम, पप्पू उर्फ वीरेन्द्र गौतम, मनोज सिंह गौतम और राकेश सिंह गौतम को सजा सुनाई गई है।