वित्त मंत्रालय ने आयकर व्यवस्था में किसी नए बदलाव का किया खंडन

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नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 1 अप्रैल, 2024 से आयकर व्यवस्था में कोई नया बदलाव नहीं होगा, जैसा कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा बताया जा रहा है।

वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नई कर व्यवस्था से जुड़ी भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 1 अप्रैल, 2024 से कोई नया बदलाव नहीं होने जा रहा है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि नई कर व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2023-24 से डिफॉल्ट व्यवस्था के रूप में कंपनियों और फर्मों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए लागू है और इसके अनुरूप मूल्यांकन वर्ष 2024-25 है।

वित्त मंत्रालय ने साथ ही कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत, कर दरें काफी कम हैं, हालांकि पुरानी व्यवस्था की तरह विभिन्न छूट और कटौतियों (वेतन से 50,000 रुपये और पारिवारिक पेंशन से 15,000 रुपये की मानक कटौती के अलावा) का लाभ उपलब्ध नहीं है।

करदाता अपने अनुरूप कर व्यवस्था (पुरानी या नई) चुन सकते हैं।

नई कर व्यवस्था से बाहर निकलने का विकल्प निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए रिटर्न दाखिल करने तक उपलब्ध है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, बिना किसी व्यावसायिक आय वाले पात्र व्यक्तियों के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। इसलिए, वे एक वित्तीय वर्ष में नई कर व्यवस्था और दूसरे वर्ष में पुरानी कर व्यवस्था चुन सकते हैं और इसके विपरीत का भी चयन कर सकते हैं।

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