जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित उच्च न्यायालय में एक अजीबो-गरीब मामला पहुंचा है। जहां एक महिला ने संतान सुख पाने के लिए पति को जमानत दिए जाने की अर्जी लगाई है।
उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने महिला के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पांच चिकित्सकों की टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। मिली जानकारी के अनुसार महिला का पति एक मामले में जेल में है और महिला पति की रिहाई चाहती है।
महिला ने उच्च न्यायालय में पति की जमानत के लिए याचिका लगाई है। उसके साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय के एक आदेश को भी लगाया है, जिसके जरिए उसने दावा किया है कि संतान पैदा करना उसका मौलिक अधिकार है।
महिला की ओर से लगाई गई याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय के डीन को पांच चिकित्सकों की टीम गठित कर महिला की जांच करने को कहा है ताकि यह पता चल सके कि वह गर्भधारण करने के लिए फिट है या नहीं।
चिकित्सकों के इस दल में तीन स्त्री रोग, एक मनोरोग विशेषज्ञ चिकित्सक और एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को शामिल किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी।