भोपाल। राजधानी भोपाल के जिला न्यायलय द्वारा कलयुगी ससुर को एक वर्ष की सजा सुनाई गई है। आरोपित कलयुगी ससुर द्वारा बुरी नियत के साथ अपनी बहू के साथ छेड़खानी की गई थी।
भोपाल बुलेटिन डॉट कॉम को मिली जानकारी के अनुसार आज मंगलवार को शहर की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पूजा बौरासी द्वारा थाना गोविंदपुरा के अपराध क्रमांक 130/2015 के आरोपी दीपक अग्रवाल को धारा 354, 506 भाग-2 आईपीसी में दोष पाते हुए उसे धारा 354 आईपीसी में एक वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही कोर्ट द्वारा आरोपी दीपक अग्रवाल को धारा 506 भाग-2 आईपीसी में 1 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
जिला न्यायालय के जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने भोपाल बुलेटिन डॉट कॉम को बताया कि उक्त मामला बीती 29 जनवरी 2015 का है। आरोपी दीपक अग्रवाल द्वारा उक्त दिनांक को अपनी बहू के साथ इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया गया था।
पीड़िता द्वारा अपने साथ हुई ज्यादती के बाद आरोपी ससुर के खिलाफ संबंधित गोविंदपुरा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया गया था। तभी से उक्त मामला भोपाल कोर्ट में विचाराधीन था। आज मंगलवार को भोपाल कोर्ट ने पीड़ित महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कलयुगी ससुर को सजा सुनाई है।