नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को स्वास्थ्य आधार पर एक सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी, जिन पर पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार कुमार की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उनके फटे लिगामेंट और 26 जुलाई को होने वाली सर्जरी का हवाला दिया गया था। कुमार 2 जून, 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं।
न्यायाधीश ने कहा, “आवेदक या आरोपी की वर्तमान चिकित्सीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उसे 23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।”
अदालत ने कुमार को एक लाख रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानतें भरने को भी कहा।
अदालत ने कहा, “यह उल्लेख करना और भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित जेल अधीक्षक के कार्यालय से एक मेडिकल स्थिति रिपोर्ट भी मांगी गई थी और एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि आवेदक सुशील कुमार को सफदरजंग अस्पताल के स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में भी भेजा गया था।”