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मध्य प्रदेश: 4 मंडी व्यापारी को अर्थ दंड के साथ 3 साल की सजा, ईओडब्ल्यू ग्वालियर ने सुनाया फैसला

भोपाल। व्यापारिक फर्मों द्वारा सांठ-गांठ से फर्जी अनुज्ञा पत्र बनाकर मंडी समिति लश्कर को वर्ष 2000-2001 में राशि रूपए 18 लाख 38 हजार 214 रूपये की आर्थिक क्षति पहुँचाने के …

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