मध्य प्रदेश: 11 सितंबर तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए कर सकेंगे आवेदन

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भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दावा-आपत्ति के लिए आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब कोई भी नागरिक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए 11 सितंबर तक आवेदन कर सकता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत दावा-आपत्ति के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहले अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई थी।

प्रदेश में फोटो निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू हुई थी।

मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण -2023 के अंतर्गत 11 सितंबर तक दावा-आपत्ति के आवेदन लिए जाएंगे। प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यालयीन समय में प्रदेश के सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आए आवेदनों को प्राप्त करेंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वे ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, इसके लिए नागरिकों को voters.eci.gov.in अथवा Voter Helpline APP के माध्यम से आवेदन करना होगा। साथ ही जो नागरिक 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए 11 सितंबर तक अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं।

प्रदेश में 2 अगस्त से शुरू हुए मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 के अंतर्गत मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए अब तक 22 लाख 95 हजार 554 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के 12 लाख 8 हजार 515 आवेदन, फॉर्म-7 के 3 लाख 15 हजार 163 और फॉर्म-8 के 7 लाख 71 हजार 876 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

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