न्यूज़क्लिक द्वारा विदेशी फंड नियमों के उल्लंघन की जांच के लिए सीबीआई ने दिल्ली में दो स्थानों पर ली तलाशी

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नई दिल्ली। न्यूजक्लिक के लिए मुश्किलें और बढ़ गई हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अब विदेशी फंड नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी। एजेंसी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में इसके कार्यालय सहित दो स्थानों पर तलाशी भी ली।

सीबीआई के एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, “हां, सीबीआई न्यूज़क्लिक के खिलाफ विदेशी फंड नियमों के उल्लंघन के आरोपों की जांच करेगी।”उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है।

सूत्र ने कहा कि सीबीआई राष्ट्रीय राजधानी में न्यूज़क्लिक और उसके संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के परिसरों की भी तलाशी ले रही है।

सूत्र ने कहा कि वह जल्द ही अपनी जांच शुरू करेगी.

यह घटनाक्रम गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर तलाशी लेने के कुछ दिनों बाद आया है, इसमें न्यूज़क्लिक और उससे जुड़े पत्रकारों के परिसर भी शामिल हैं।

3 अक्टूबर को स्पेशल सेल द्वारा दर्ज यूएपीए मामले के संबंध में की गई तलाशी, जब्ती और हिरासत के संबंध में एक बयान में, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कार्यालय परिसर में 46 लोगों से पूछताछ की गई।

पुलिस ने कहा कि डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों आदि को जब्त कर लिया गया या जांच के लिए एकत्र किया गया।

स्पेशल सेल ने इस मामले में 17 अगस्त को न्यूज़क्लिक के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की थी।

अगस्त में, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जांच में न्यूज़क्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रचार को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठन होने का आरोप लगाया गया था।

तलाशी के बाद, स्पेशल सेल ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक पुरकायस्थ और इसके एचआर प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उन्हें 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

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