नई दिल्ली। संघीय अमेरिकी न्यायाधीश लुईस कपलान ने स्तंभकार ई. जीन कैरोल द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाबदेह ठहराया है, जिससे रिश्वतखोरी पर 12 सितंबर को कांग्रेस में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे रिपब्लिकन को करारा झटका लगा है। ट्रंप को सौंपे गए अभियोगों से ध्यान हटाने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन और बेटे हंटर बाइडेन के खिलाफ आरोप लगाए गए।
मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि कैरोल के मानहानि मुकदमे की सुनवाई कर रही जूरी को केवल यह तय करना होगा कि ट्रंप को उसे कितना पैसा देना होगा, न्यायाधीश ने पाया कि पूर्व राष्ट्रपति मानहानिकारक बयान देने के लिए उत्तरदायी थे।
न्यायाधीश का फैसला ट्रंप के लिए एक गंभीर झटका है, जो कई आपराधिक अभियोगों और नागरिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं – उनमें से कई तब सामने आ रहे हैं, जब वह अधिकांश दक्षिणी राज्यों में अभियान चला रहे हैं जो उनका समर्थन करते हैं और वह अपनी अपार लोकप्रियता का दावा करते हैं।
ट्रंप पहले ही कैरोल को 5 मिलियन डॉलर का हर्जाना दे चुके हैं, लेकिन कैरोल द्वारा टीवी पर जाकर उनके चरित्र और ईमानदारी पर सवाल उठाने वाले अपमानजनक विचार प्रसारित करने के बाद उन्होंने उन पर 10 मिलियन डॉलर का मुकदमा कर दिया।
बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा करने और इसे कांग्रेस में वोट के लिए ले जाने के लिए रिपब्लिकन कॉकस जल्द ही बैठक कर रहे हैं, ताकि उनकी कांग्रेस समितियां उन लेखों को तैयार कर सकें, जिन्हें बाइडेन पर महाभियोग चलाने के लिए वोट के लिए फिर से कांग्रेस में लाया जा सके।
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायाधीश कपलान ने कहा कि ट्रम्प के खिलाफ इस साल की शुरुआत में एक संघीय जूरी का फैसला जनवरी में सुनवाई के लिए निर्धारित मानहानि मामले पर लागू होगा, जिसमें कैरोल के यौन उत्पीड़न के आरोपों के बारे में 2019 में ट्रंप द्वारा दिए गए बयान शामिल होंगे।
पूर्व पत्रिका स्तंभकार कैरोल ने आरोप लगाया कि ट्रंप ने 1990 के दशक के मध्य में बर्गडॉर्फ गुडमैन डिपार्टमेंट स्टोर में उनके साथ बलात्कार किया और फिर उनके दावे से इनकार करते हुए उन्हें बदनाम किया।
मई में दो सप्ताह की सुनवाई के बाद, एक जूरी ने पाया कि ट्रंप ने कैरोल का यौन शोषण किया और उसे बदनाम किया।
उस मामले में जूरी ने कैरोल को 5 मिलियन डॉलर का हर्जाना दिया।